October 4, 2023

RBI ने जारी किया नया नोटिस, अब घर में रख सकते हैं इतना कैश, ज्यादा होने पर हो सकती है जेल

  WhatsApp Group Join Now

RBI Cash Limit At Home: भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा नागरिकों के लिए घर में नगद राशि रखने पर लिमिट भी लगाई गई है जिसका भारत में अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है और वह घर में अपने अनुसार नगद राशि रख लेते हैं। वर्ष 2016 के नोट बंदी के बाद लगातार लोगों के मन में यह सवाल है कि अब भारतीय रिजर्व बैंक की नई कैश लिमिट के चलते घर में कितना नगद राशि रख सकते हैं तो आज इस खबर के माध्यम से हम आपको इसी की जानकारी देने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने पिछले कुछ समय में अपने ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग का लाभ देने के लिए अपनी बैंकिंग प्रणाली को काफी सुरक्षित कर लिया है।

RBI Cash Limit वर्ष 2023 मे कितनी होगी

हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घर में रखने वाली पूंजी यानी नगद राशि को लेकर कोई निश्चित केश लिमिट जारी नहीं की गई है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप अपनी इनकम के अनुसार अपने घर में नगद राशि रखते हैं तो यह आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि यदि आप अपनी इनकम के अनुसार नगद राशि अपने घर में नहीं रखते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक को आपको एक सही कारण और इनकम का प्रूफ बताना होगा।

घर में 50 लाख रुपए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का नियम

यदि आप अपने घर पर 50 लाख रुपए का कैश रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ITR 5 लाख रुपये सालना हो और आपके यहां कैश 50 लाख होने से आपके पास पूरे कागजात होने चाहिए। इसके साथ जिन्हें आप आवश्यकता पड़ने पर दिखा सकें और यदि आप प्रत्येक वर्ष टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नकद पैसा ITR के अनुसार ही होना चाहिए।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है कार्रवाई

यदि आप अपनी इनकम के अनुसार सरकार को टैक्स नहीं देते हैं और अपने घर पर अधिक नगद राशि रखते हैं तो जब भी आपके घर पर इनकम टैक्स की कार्रवाई होगी आपको अपनी इनकम का सोर्स और प्रूफ के रूप में पर्याप्त जानकारी देनी होगी ऐसे में यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप किसी भी तरह गलत पाए जाते हैं तो इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।

  WhatsApp Group Join Now
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *