June 10, 2023

पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला, हाई कोर्ट के आदेश पर खाते में आएगी इतनी रकम और पड़े आगे

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Old Pension Scheme: पूरे देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर मांग कर रहे हैं। जिसको लेकर सरकार ने फैसला किया है कि कर्मचारी अपनी इच्छानुसार पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। जिसके बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन हाल में एक खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की इलाहबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर से पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कि नई पेंशन स्कीम के लागू होने के बाद किए गए पर्मानेंट कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम के हकदार हैं। ये आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने रणवीर सिंह व उनके 23 साथियों की याचिका पर किया है।

एनपीएस के लागू होने के बाद नियमित किए गए कर्मचारी ओपीएस के हैं हकदार

बात दें इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पहले से कार्यरत जल संस्थान के मजदूर कर्मचारी जो कि 2005 से लागू नई पेंशन स्कीम होने  के बाद से रेगुलर हुए हैं वो भी पुरानी पेंशन स्कीम के हकदार हैं। वहीं कोर्ट ने जल संस्थान में मजदूर वर्ग में काम कर रहे कर्मचारी जिनको बाद में रेगुलर किया गया है। उनका पहले किया गया काम रेगुलर काम के साथ में जोड़ते हुए पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देना होगा। ये कोर्ट का आदेश है।

बता दें कोर्ट में ये याचिता रणवीर सिंह व 23 अन्य कर्मचारियों के द्वारा दायर की गई थी। जिसमें कहना था कि याचिका दायर करने वाले 2005 से 2011 के बीच में झांसी जल संस्थान में रेगुलर कर्मचारी है इससे पहले वे 1989 से 1991 तक मजदूरी पर नियुक्त किए गए थे। सभी कर्मचारियों को जल संस्थान झांसी के जनरल मैनेजर के आदेश से पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ से इसलिए बहार रखा गया क्यों कि कर्मचारयों की रेगुलर नौकरी 2005 नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद शुरु हुई है।

मिलेगा 3 महीने पुरानी पेंशन स्कीम के साथ अन्य लाभ

कर्मचारियों ने याचिका में कहा कि जल संस्थान झांसी के जनरल मैनेजर के आदेश पर पुरानी पेंशन स्कीम से मिलने वाले लाभों से भी बाहर कर दिया गया है। क्यों कि उनकी सेवा साल 2005 नई पेंशन स्कीम के लागू होने के बाद रेगुलर की गई है। इस पर कोर्ट ने कर्मचारियों को राहत देने वाला फैसला देते हुए कहा कि मजदूरी के रुप में दी गई सभी सेवाओं को जोड़कर कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जाए। इसके साथ में कोर्ट ने 3 महीने में पुरानी पेंशन का लाभ देने और रिटायर परिलाभों का भी पेमेंट करने के भी आदेश दिए गए हैं।

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