मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (MKVY) भारत सरकार द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना है। यह योजना उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च वहन नहीं कर सकते। हाल ही में सरकार ने इस योजना को अपडेट करते हुए दोबारा से लागू किया है जिसमें पात्र बालिकाओं की संख्या में इजाफा किया गया है।
₹51000 की राशि बालिका के विवाह के लिए होगी क्रेडिट
इस योजना के तहत पात्र परिवार अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र आवेदक को ₹51000 की आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे कि वह खर्च बालिका की शादी में लग सके। यह पैसा सीधे लाभार्थी के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है जहां पात्र बालिका की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
mukhyamantri kanya vivah yojana का किया गया शुभारंभ
mukhyamantri kanya vivah yojana 2019 में शुरू की गई थी जिसमें आर्थिक और सामाजिक रुप से कमजोर आवेदकों को सरकार की तरफ से शुरुआत में ₹30000 की राशि दी जाती थी लेकिन बाद में इस राशि को बढ़ाकर ₹51000 कर दिया गया। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य दहेज प्रथा पर अंकुश लगाना भी है, जो अभी भी देश के कई हिस्सों में प्रचलित है।
mukhyamantri kanya vivah yojana के आवेदन की पात्रता
योजना के लिए आवेदन करने के लिए, परिवारों को
सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। आवेदक उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां योजना लागू है, और लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5 लाख, और लड़की समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित होनी चाहिए। परिवारों को राज्य के नियमों के आधार पर अपना आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना होगा।